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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला,BSIV वाहन पर

मार्च में BS-IV वाहन खरीदने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. दरअसल, जिन लोगों ने लॉकडाउन के कारण 31 मार्च की समयसीमा से पहले BS-IV वाहनों को पंजीकृत नहीं कराया था, उन्हें कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है.

कोर्ट ने कहा कि केवल उन BS-IV वाहनों को रजिस्टर्ड किया जाएगा, जिन्हें लॉकडाउन से पहले बेचा गया था और E वाहन पोर्टल पर अपलोड किया गया था. मतलब ये कि लॉकडाउन के बाद बेचे गए BS-IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक बरकरार रहेगी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी. इसी के बीच में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, जबकि 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया. इधर डीलरों के पास बड़ी संख्या में BS-IV टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियां बिक्री के लिए बची थीं. इसलिए डीलर BS-IV वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे इस पर सुप्रीम कोर्ट ने डीलरों को 10 फीसदी BS-IV वाहनों को बेचने की परमिशन दी थी. इसके बाद आठ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने 27 मार्च के आदेश को वापस ले लिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद 31 मार्च 2020 के बाद बिके BS-IV वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई. अब ताजा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन से पहले के बिके वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है.