मध्य प्रदेश में 21 सितंबर से सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और अन्य सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन सौ लोगों की उपस्थिति के साथ किया जा सकेगा। इसमें थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था अनिवार्य होगी। केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनलॉक-चार को लेकर केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने को लेकर यह निर्देश मंगलवार को गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किए। इसके साथ ही अपर मुख्य सचिव डॉ.राजेश राजौरा ने रविवार को लॉकडाउन रखने संबंधी छह अगस्त 2020 के आदेश निरस्त कर दिया है।
गृह विभाग की ओर से कलेक्टरों को जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि 21 सितंबर से विभिन्न खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सहित अन्य सामूहिक कार्यक्रम सौ लोगों की उपस्थिति के साथ हो सकेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्कूलों में ऑनलाइन और सुरक्षित शारीरिक दूरी के साथ गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी। स्कूलों में 50 प्रतिशत शैक्षणिक और इतना ही अकादमिक अमला बुलाया जा सकेगा। राष्ट्रीय संस्थानों और इनसे पंजीकृत संस्थानों में लघु कौशल शिक्षण की अनुमति रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग गृह मंत्रालय की सहमति से तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों में स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों को शोधकार्यों की अनुमति दे सकेगा।
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