समूह ख के पदों पर 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा. इसके लिए उप्र लोक सेवा अधिनियम-1993 की धारा में बदलाव किया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बदलाव के लिए अनुमति दे दी है. शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों को समूह-‘ख’ के पदों पर 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किए जाने हेतु उ.प्र. लोक सेवा अधिनियम-1993 की धारा (1) खण्ड (एक-क) में संशोधन की कार्यवाही के लिए अनुमति प्रदान की है.
बता दें कि वर्ष 1999 से सरकारी नौकरियों में समूह ग व समूह घ के पदों पर पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था है लेकिन समूह ख के पदों के लिए यह सुविधा नहीं थी. अब समूह ख के पदों पर इसे लागू करने के लिए कार्मिक विभाग अधिनियम में बदलाव के लिए मसौदा तैयार करेगा. इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा.
इससे पहले, उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती को लेकर योगी सरकार बड़े बदलाव की तैयारी है. इसके तहत समूह ‘ख’ व ‘ग’ की भर्तियों में चयन के बाद पांच वर्ष तक संविदा कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा. इस दौरान हर छह माह में कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाएगा और साल में 60 फ़ीसदी से कम अंक पाने वाले सेवा से बाहर हो जाएंगे. लिहाजा पांच साल बाद उन्हीं कर्मचारी को नियमित सेवा में रखा जाएगा जिन्हें 60 फ़ीसदी अंक मिलेंगे. इस दौरान कर्मचारियों को नियमित सेवकों की तरह मिलने वाले अनुमन्य सेवा संबंधी लाभ नहीं मिलेंगे.
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