नौ नवंबर की आधी रात से पूरे एनसीआर में पटाखे जलाने और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह प्रतिबंध 30 नवंबर की रात तक जारी रहेगा. बता दें कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने सोमवार से एनसीआर में प्रतिबंध लगाया है.
जान लें कि दिल्ली सरकार पूर्व में ही राजधानी में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा चुकी है. नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, गुरुग्राम,फरीदाबाद, बागपत सहित एनसीआर के सभी शहरों पर फैसला लागू होगा.
इस क्रम में एनजीटी प्रमुख जस्टिस एके गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने देश के उन सभी शहरों में भी पटाखों के बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है जहां पर पिछले साल नवंबर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब रही है.
हालांकि उन शहरों के लोग दीवाली, छठ, क्रिसमस, नये साल व अन्य त्योहारों पर ग्रीन पटाखों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में है. लेकिन सिर्फ दो घंटे ही ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत होगी.
एनजीटी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदूषण नियंत्रण समितियों/बोर्डों को करोना महामारी के मद्देनजर प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है. साथ ही सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशक, आयुक्तों को पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को लेकर सर्कुलर जारी करने और पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
More Stories
इलाहाबाद HC आज गाज़ीपुर से SP उम्मीदवार अफ़ज़ाल अंसारी के राजनीतिक भाग्य पर फैसला करेगा |
दिल्ली-एनसीआर में बम की धमकी: कई स्कूलों को ईमेल पर मिली विस्फोटक धमकी; खोज जारी है
‘खुद का विरोधाभास’: गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी |