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स्कूलों को मानने होंगे सरकार के ये नियम-कायदे, आप भी जानिए

स्कूलों में आने पर सभी बच्चे, शिक्षक व अन्य स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाने पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बच्चे, शिक्षक या अन्य स्टाफ स्कूल नहीं आ सकेंगे। हालांकि इस जोन के बच्चों को परीक्षा देने की छूट रहेगी। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों को खोलने को लेकर जारी आदेश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय तथा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी एसओपी को लागू करने की बात कही गई है, जिसमें इसे अनिवार्य किया गया है।  

इसमें यह भी कहा गया है कि स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और उन जगहों पर बार-बार सफ़ाई की जाएगी जहां शिक्षक और छात्र बैठेंगे। यदि किसी स्कूल को पहले क्वारंटाइप सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया गया हो तो उसे खास तौर पर सैनिटाइज किया जाएगा। हालांकि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने भी अलग से एसओपी तैयार की है, जिसमें भी इन बातों का उल्लेख है।