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हवाई सुविधा: थ्री सी लाइसेंस शीघ्र जारी करने का आदेश

हवाई सुविधा की मांग को लेकर दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने बताया कि डीजीसीए ने थ्री सी लाइसेंस के लिए निरीक्षण किया है। निरीक्षण में जो भी खामी मिलेगी इससे राज्य सरकार को अवगत करा दिया जाएगा। कोर्ट ने थ्री सी लाइसेंस शीघ्र जारी करने का आदेश दिया है।

हाई कोर्ट में हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार की तरफ से संदीप दुबे व कमल दुबे द्वारा बिलासपुर एयरपोर्ट में हवाई सुविधा की मांग को लेकर दायर याचिका पर डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इसमें मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू शामिल थे। बार की तरफ से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव व आशीष श्रीवास्तव उपस्थित हुए।

न्यायालय ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार के वकील से पूछा कि हवाई सेवा की क्या प्रगति है। तब केंद्र के वकील रमाकांत मिश्र ने बताया कि 13 जनवरी को एयरपोर्ट अथारिटी की टीम निरीक्षण करके रिपोर्ट डीजीसीए को पेश की है। अगर कुछ भी त्रुटि नहीं पाई गई तो चार हफ्ते में थ्री सी लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। यदि कुछ त्रुटि पाई जाती है तो राज्य सरकार को एक हफ्ते में बता दिया जाएगा।