हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए शासन को भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका को निराकृत किया है। चिरमिरी निवासी राजकुमार मिश्रा की ओर से पेश याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2014 से 2016 के बीच प्रदेश के 60 अधिकारी, कर्मचारियों के पास अनुपातहिन संपत्ति का पता चला था।
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