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सवा लाख लोगों ने तोड़ा ट्रैफिक नियम, 3500 चालकों के लायसेंस रद्द

शहर में बढ़ती ट्रैफिक समस्या के बीच साल 2018 में 1,37,247 लोगों ने ट्रैफिक नियम का उल्लंघन किया। इनसे 4 करोड़ 78 लाख 30 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया और 3400 चालकों के लायसेंस रद किए गए। एएसपी ट्रैफिक अभिषेक वर्मा और डीएसपी सतीश ठाकुर ने साल भर का आंकड़ा जारी करते हुए बताया नियम तोड़ने में सबसे ज्यादा मामले नो पार्किंग जोन पर पार्किंग के हैं।

ऐसे 58 हजार 865 वाहन चालकों का चालान काटा गया। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक सुधार अभियान के तहत 108 स्कूल-कॉलेजों एवं निजी संस्थानों में यातायात प्रशिक्षण जनजागरूकता अभियान चलाया गया।

यातायात को अनुशासित एवं सुगम-सुरक्षित बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस रायपुर द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मोटरयान अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरती गई। 1735 प्रकरणों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां 30 लाख 27 हजार 200 रुपये का अर्थदंड किया गया।

मोटरयान नियम के तहत की गई कार्रवाई-प्रकरण

0 लापरवाही पूर्वक वाहन चलाना- 872

0 बिना रजिस्ट्रेशन – 8805

0 नो पार्किंग – 58865

0 दोपहिया में तीन सवारी – 27710

0 संकेत उल्लंघन – 12392

0 तेज रफ्तार वाहन चलाना – 940

0 प्रतिबंधित मार्ग पर वाहन प्रवेश – 173

0 मालवाहकों में ऊंचा-लंबा लोड – 76

0 रंगीन डार्क फिल्म लगे वाहन – 357

0 बिना परमिट के वाहन चलाना – 608

0 शराब पीकर वाहन चलाना – 1203

0 बिना वर्दी के यात्री वाहन चलाना – 741

0 वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग – 625

0 ऑटो चालक के बगल सवारी बैठाना – 2851

0 बिना लाइसेंस वाहन चलाना – 1404

0 वाहन में प्रेशर हार्न का उपयोग – 83

0 बिना प्रदूषण जांच के वाहन चलाना – 8258

0 बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना- 6128

0 अन्य धाराओं में- 6156

आरटीओ में लंबित हैं 3281 प्रकरण

मोटरयान अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करने वाले कुल 3281 वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबन के लिए प्रकरण परिवहन कार्यालय भेजा गया है। इनमें कार्रवाई होनी है। इसके अलावा बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहन चलाने वाले कुल 621 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।