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पत्रकार हत्या मामले में राम रहीम को उम्रकैद की सजा

पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. सजा सुनाए जाने के मद्देनजर हरियाणा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इस समय 51 वर्षीय राम रहीम अपनी दो अनुयायियों के बलात्कार के मामले में रोहतक की सुनारिया जेल में 20 साल कारावास की सजा काट रहा है. तीन अन्य दोषी कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्ण लाल अम्बाला जेल में बंद हैं.

2002 के पत्रकार हत्या मामले में विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश जगदीप सिंह ने 11 जनवरी को राम रहीम और तीन अन्य को दोषी ठहराया था. आज फैसले के मद्देनजर पंचकूला, सिरसा और हरियाणा के अन्य हिस्सों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए. सिरसा में डेरा सच्चा सौदा का मुख्यालय है. पंचकूला अदालत परिसर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी. हरियाणा पुलिस ने अदालत जाने वाले मार्गों पर अवरोधक लगा दिए.

दरअसल अदालत ने पत्रकार की हत्या के मामले में सजा सुनाए जाते समय राम रहीम और तीन अन्य की वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेशी संबंधी हरियाणा सरकार की याचिका बुधवार को स्वीकार कर ली थी. राज्य सरकार ने मंगलवार को एक याचिका दायर कर कहा था कि डेरा प्रमुख की आवाजाही के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है. राम रहीम और तीन अन्य को जब दोषी ठहराया गया था तब भी वे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए पेश हुए थे.