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कोर्ट ने तिरंगे का ‘अपमान’ करने पर रालोद विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

मुजफ्फरनगर की एक विशेष अदालत ने पिछले साल एक ध्वजारोहण समारोह के दौरान तिरंगे का अपमान करने के आरोप में राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के विधायक अनिल कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि सात दिन के भीतर जिले के न्यू मंडी थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाए.

अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के तहत मामला दर्ज किए जाने की संभावना है।

“हमें अभी तक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। लिखित में मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना के वीडियो का विश्लेषण किया जाएगा और मामला उसी के अनुसार आगे बढ़ेगा।” पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर, वीडियो सामने आया था जिसमें पुरकाज़ी निर्वाचन क्षेत्र के विधायक इलाके के एक पेट्रोल पंप पर उल्टा झंडा फहरा रहे थे। कुमार ने बाद में इसे गलती करार दिया।