रामपुर: समाजवादी पार्टी के कददावर नेता आजम खान के बेटे और स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें गवाह विवेचना अधिकारी इंस्पेक्टर नरेंद्र त्यागी कोर्ट पहुंचे, उनसे बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की। हालांकि उनकी जिरह पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी।
अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो जन्म प्रमाण पत्र का यह मामला भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। गंज कोतवाली में दर्ज इस मामले में आरोप हैं कि अब्दुल्ला आजम के अलग-अलग जन्मतिथि के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए गए हैं। इनमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका से जारी हुआ है, जबकि दूसरा लखनऊ नगर निगम से जारी हुआ है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम के अलावा उनके पिता आजम खान और उनकी मां पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। इस प्रकरण की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में चल रही है।
सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से मामले की विवेचना करने वाले इंस्पेक्टर नरेंद्र त्यागी कोर्ट में पेश हुए, उनके बयान पहले दर्ज हो चुके हैं। अब जिरह होनी है। आजम खान के अधिवक्ता द्वारा गवाह से विवेचना के संबंध में सवाल पूछे गए, जिनका उन्होंने जवाब दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष से कोई कोर्ट नहीं पहुंचा, उनकी ओर से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि जिरह पूरी नहीं हो सकी है। बाकी जिरह पांच जनवरी को होगी।
रिपोर्ट – प्रमोद लोधी
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