छत्तीसगढ़ में अब लोगों को घर बैठे ही जाति और निवास प्रमाण पत्र मिलेगा। उन्हें बार-बार लोक सेवा केंद्रों और तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कोरोना संकट, भीड़ और बार-बार के चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी जिलाें के कलेक्टर को प्रमाण पत्र के वितरण का सरलीकरण करने का आदेश जारी किया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि जाति और निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संबंधित आवेदकों को डाक से भेजा जाए। इसके लिए रजिस्ट्री शुल्क पहले ही आवेदक से ले लें। साथ ही डाक रजिस्ट्री व्यय शुल्क की रसीद आवेदकों को दी जाए। सुविधा मिलने से आवेदकों को फिर से तहसील कार्यालयों व लोक सेवा केंद्रों में जाने की जरूरत नहीं होगी। जिलों के कलेक्टर से इस सुविधा को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कहा गया है।
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