आबकारी विभाग ने छत्तीसगढ़ में सभी क्लब, रेस्टोरेंट, बार, होटल स्थित बार रूम, स्टॉक रूम समेत मदिरा संग्रहण स्थल को 2 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है.
कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी विभाग ने बड़ा फैसला किया है. आबकारी विभाग ने राज्य में सभी क्लब, रेस्टोरेंट, बार, होटल स्थित बार रूम, स्टॉक रूम समेत मदिरा संग्रहण स्थल को 2 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया है. विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है.
वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी किया है. विभाग ने कहा है कि राज्य के सभी जिलों में इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है.
बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते आबकारी विभाग द्वारा पहले से ही रेस्टोरेंट, बार एवं होटल बार तथा क्लब में स्थित बार रूम, स्टॉक रूम, मदिरा संग्रहण स्थल को 19 जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था. कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए रविवार को नए आदेश जारी करते हुए अब इसे आगामी 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
रायपुर में लॉकडाउन का ऐलान
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक छत्तीसगढ़ प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 22 से 28 जुलाई की मध्य रात्रि तक रायपुर और बिरगांव नगर निगम क्षेत्रों में लॉकडाउन का ऐलान किया है. हालांकि आवश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी.
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