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बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 6 सितंबर तक बढ़ाया लॉकडाउन

इस बार प्रदेश सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। बिहार में गृह मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह आदेश जारी किया है। मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना की रोकथाम के लिए 30 जुलाई को जो आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किया था, वही आदेश 6 सितंबर तक जारी रहेगा।

गौरतलब है कि पिछला आदेश 16 अगस्त को जारी किया गया था, जिसके तहत प्रदेश में धार्मिक स्थलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए थे। साथ ही किसी भी तरह के भीड़भाड़ वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक लगी रहेगी। पुराने आदेश के ही मुताबिक बिहार में अब 6 सितंबर तक बस सेवाओं पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगी रहेगी। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या 33 फीसदी से बढ़ाकर अब 50 फीसदी कर दी गई है। पिछले आदेश के ही मुताबिक बैंकों, आईटी और संबंधित सेवाओं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट, दूरसंचार, ई-कॉमर्स, पेट्रोल पंप, बिजली उत्पादन आदि के साथ किराना, कृषि संबंधी दुकानें व सेवाओं को लॉकडाउन के दौरान छूट रहेगी। इस दौरान केवल होम डिलीवरी विकल्प के साथ ही रेस्तरां को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं उद्योगों में भी एहतियात और सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियमों के साथ काम करने की अनुमति रहेगी।