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आठ सप्ताह में करें संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति

झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने शिक्षा सचिव को निर्देश दिया है, वे आठ सप्ताह में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति करे. अदालत में याचिका दाखिल करने वाले गैर अधिसूचित जिले के रहने वाले हैं. जिनका एक साल पूर्व ही चयन हो चुका है.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति के तहत संस्कृत शिक्षक पद के लिए परीक्षा ली गई थी. जेएसएससी ने सितंबर 2019 में अंतिम परिमाण जारी कर दिया था. परीक्षा में इनका चयन भी हो गया, लेकिन सोनी कुमारी केस का हवाला देते हुए उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही थी. अब सोनी कुमारी वाले मामले में फैसला आ गया है और हाई कोर्ट ने गैर अधिसूचित जिलों में नियुक्ति जारी रखने का आदेश दिया है.

ऐसे में उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए. इस पर अदालत ने शिक्षा सचिव को आठ सप्ताह में इनकी नियुक्ति करने का आदेश दिया और याचिका को निष्पादित कर दिया. जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने पैरवी की. इस संबंध में कविता शर्मा सहित अन्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी.