राज्य शासन ने राज्य आपदा मोचन निधि के तहत प्राकृतिक आपदा प्रभावितों को त्वरित आर्थिक सहायता अनुदान राशि देने एक अरब 22 करोड़ 98 लाख पचास हजार रूपए का आबंटन जारी कर दिया है।
प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों को अर्थिक सहायता देने प्रत्येक जिले को चार करोड़ पचपन लाख पचास हजार रूपए जारी किए गए हैं। राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत सूखा, बाढ़, चक्रवात, भू-स्खलन से प्रभावित लोगों को सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त जल प्रदाय योजनाओं, क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत, पशु हानि, ओला प्रभावितों, खदान धसकने से प्रभावित हुए लोगों, रसोई गैस सिलेण्डर फटने, आकाशीय बिजली एवं अग्नि दुर्घटना प्रभावितों को अनुदान सहायता राशि उपलब्ध करायी जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य के समस्त कलेक्टरों को जारी आदेश के मुताबिक उपरोक्त आबंटन का आहरण आवश्यकता अनुसार ही किया जाना है। व्यय की प्रत्याशा में एक मुश्त राशि आहरण के पूर्व राज्य शासन की अनुमति अनिवार्य की गयी है। जारी आबंटन के खर्च की जानकारी अगले माह की सात तारीख तक राज्य शासन को भेजने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं। आबंटन से अधिक राशि आहरण की स्थिति में तत्काल मांग पत्र शासन को प्रस्तुत करने कहा गया है। आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए आबंटित राशि का उपयोग 31 मार्च 2020 के पहले करने और शेष राशि का नियमानुसार समर्पण करने के निर्देश दिए गए है।
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