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बलिया: विशंभर की 2.13 करोड़ की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश, दर्ज हैं 14 मुकदमे

बलिया की जिलाधिकारी अदिति सिंह ने शुक्रवार को गैंग लीडर विशंभर यादव की अपराध के जरिये अर्जित 2.13 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। प्रभारी निरीक्षक गड़वार की रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर यह आदेश जारी किया गया है। पुलिस के मुताबिक, बांसडीह थाने के टकरसन गांव निवासी विशंभर यादव आपराधिक गिरोह चलाता है। इसका सरगना वह खुद है। विशंभर ने संगठित तरीके से हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती व अन्य अपराध के बल पर चल और अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। उसके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अतिरिक्त जनपद के विभिन्न थानों और लखनऊ को मिलाकर कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। विशंभर की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। उसने दो करोड़ 13 लाख 14 हजार की चल-अचल संपत्तियां अवैध तरीके से स्वयं, शिवनारायण यादव व नीतू यादव के नाम से अर्जित की हैं। जिलाधिकारी ने इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।
बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के महावीर घाट के समीप बाइक सवार तीन बदमाशों ने दाह संस्कार में शामिल होने बाइक से जा रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति भी गोली लगने से घायल हो गया था।बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के टकरसन गांव निवासी खेदन वर्मा (70) पुत्र सुघर वर्मा की 24 जून 2020 की रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके दाह संस्कार के लिए गांव के लोग 25 जून की शाम महावीर घाट के लिए निकले। गांव के लोगों के साथ मिंटू सिंह (38) और शुभ नारायण वर्मा (48) बाइक से दाह संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ये महावीर घाट के समीप पहुंचे कि पीछे से आ रहे बाइक सवार तीन बदमाशों ने शुभ नारायण वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में विशंभर यादव समेत कई लोग आरोपी थे। इनके खिलाफ शहर कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्तमान में अभियुक्त विशंभर समेत सभी आरोपी जेल में हैं।

बलिया की जिलाधिकारी अदिति सिंह ने शुक्रवार को गैंग लीडर विशंभर यादव की अपराध के जरिये अर्जित 2.13 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। प्रभारी निरीक्षक गड़वार की रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर यह आदेश जारी किया गया है।

पुलिस के मुताबिक, बांसडीह थाने के टकरसन गांव निवासी विशंभर यादव आपराधिक गिरोह चलाता है। इसका सरगना वह खुद है। विशंभर ने संगठित तरीके से हत्या, हत्या के प्रयास, लूट, डकैती व अन्य अपराध के बल पर चल और अचल संपत्तियां अर्जित की हैं। उसके विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अतिरिक्त जनपद के विभिन्न थानों और लखनऊ को मिलाकर कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। विशंभर की आय का कोई ज्ञात स्रोत नहीं है। उसने दो करोड़ 13 लाख 14 हजार की चल-अचल संपत्तियां अवैध तरीके से स्वयं, शिवनारायण यादव व नीतू यादव के नाम से अर्जित की हैं। जिलाधिकारी ने इन संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया है।

बलिया शहर कोतवाली क्षेत्र के महावीर घाट के समीप बाइक सवार तीन बदमाशों ने दाह संस्कार में शामिल होने बाइक से जा रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बाइक पर पीछे बैठा व्यक्ति भी गोली लगने से घायल हो गया था।बांसडीहरोड थाना क्षेत्र के टकरसन गांव निवासी खेदन वर्मा (70) पुत्र सुघर वर्मा की 24 जून 2020 की रात लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके दाह संस्कार के लिए गांव के लोग 25 जून की शाम महावीर घाट के लिए निकले। गांव के लोगों के साथ मिंटू सिंह (38) और शुभ नारायण वर्मा (48) बाइक से दाह संस्कार में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ये महावीर घाट के समीप पहुंचे कि पीछे से आ रहे बाइक सवार तीन बदमाशों ने शुभ नारायण वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में विशंभर यादव समेत कई लोग आरोपी थे। इनके खिलाफ शहर कोतवाली में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्तमान में अभियुक्त विशंभर समेत सभी आरोपी जेल में हैं।