इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं क्षेत्रीय विकास टीम अधिकारी के खाली 90 पदों को भरने की मांग पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को एक सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने का निर्देश दिया है।यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने शेष नाथ यादव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि 2018 की आयोग की भर्ती में 90 पद खाली बचे हैं और योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। इसके बावजूद पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम घोषित कर खाली पद भरे नहीं जा रहे हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं क्षेत्रीय विकास टीम अधिकारी के खाली 90 पदों को भरने की मांग पर यथाशीघ्र निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को एक सप्ताह में नए सिरे से प्रत्यावेदन देने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम सी त्रिपाठी ने शेष नाथ यादव की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि 2018 की आयोग की भर्ती में 90 पद खाली बचे हैं और योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हैं। इसके बावजूद पुनरीक्षित परीक्षा परिणाम घोषित कर खाली पद भरे नहीं जा रहे हैं।
More Stories
अंधविश्वास ने ली जान: ‘शरीर नश्वर है, हमें बाबा ने बुलाया है…’ सुसाइड नोट लिखकर 3 लड़कियों ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, यूट्यूब पर तीनों सुनी थीं प्रवचन
आफत की गर्मी : आसमान से बरस रही आग, महोबा में लू और बुखार की चपेट में आने से 6 लोगों की मौत
इश्क में बहा खून : रात में गर्लफ्रेंड से मिलने गया, जाग गई दादी तो प्रेमी ने किया जानलेवा हमला, शोर मचाया चाचा तो कर दी हत्या