रायपुर की एक अदालत ने शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल को जमानत दे दी, जिन्हें इस सप्ताह की शुरुआत में ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
86 वर्षीय बघेल सीनियर को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया था।
उन्होंने तब जमानत नहीं मांगी और अदालत ने उन्हें 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
बाद में उनके वकील गजेंद्र सोनकर ने जमानत अर्जी दी और तत्काल सुनवाई की मांग की।
सोनकर ने कहा, “बहस सुनने के बाद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) जनक कुमार हिडको ने आज उन्हें जमानत दे दी।”
तीन दिन जेल में बिताने के बाद शाम को नंद कुमार बघेल जेल से बाहर आए।
सर्व ब्राह्मण समाज की शिकायत पर यहां के डीडी नगर थाने में चार सितंबर को मामला दर्ज किया गया था.
मुख्यमंत्री बघेल ने कथित तौर पर अपने पिता द्वारा की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया था और कहा था कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है।
नंद कुमार बघेल पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153-ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत आरोप लगाया गया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि नंद कुमार ने लोगों से “बहिष्कार” करने और ब्राह्मणों को बेदखल करने के लिए कहा था।
पुलिस के अनुसार, कथित तौर पर यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान की गई थी।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस टिप्पणी से एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है और “मैं भी उनसे आहत हूं।”
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