Ranchi : अनगड़ा के रहने वाले प्रेम नाथ महतो, बिनोद महतो एवं अन्य के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने 70 साल से चली आ रही जमाबंदी को रद्द करने के मामले में उप समाहर्ता (LRDC) और अनगड़ा सीओ के आदेश की कॉपी मांगी है. जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में गुरुवार को इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने पक्ष रखा. याचिका में कहा गया है कि अनगड़ा के अंचल अधिकारी और उपसमाहर्ता ने प्रेम नाथ महतो की रैयती भूमि की जमाबंदी रद्द कर दी, जो पिछले करीब 70 वर्षों से चली आ रही थी. भूमि का कुल रकबा 2 एकड़ है और इस पर प्रार्थी का दखल कब्जा भी है. फिर भी उनकी जमाबंदी रद्द कर दूसरे व्यक्ति के नाम पर जमाबंदी शुरू करने का आदेश पारित कर दिया गया. अदालत अब इस मामले की सुनवाई 14 जून को करेगी. भूमि अनगड़ा अंचल के चतरा मौजा में स्थित है.
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