छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर आवागमन के लिए ई-पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिया है। इसमें अंतरराज्यीय आवगमन पर क्वारंटाइन के नियम में फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है। यानी दूसरे राज्य से आने वालों को क्वारंटाइन में ही रहना पड़ेगा। जीएडी से जारी आदेश के अनुसार राज्य में ई-पास की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोरोना संक्रमण नियंत्रण और कांट्रेक्ट ट्रेसिंग के लिए स्वैच्छिक रूप से ई-पास का उपयोग किया जा सकेगा। जीएडी ने आदेश में कलेक्ट्रों से कहा है कि आवागमन के स्थलों जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय जांच चौकी आदि पर बिना ई-पास आवागमन करने वाले यात्रियों से ई-पास के लिए आवेदन करने का अनुरोध किया जाए। इससे ट्रेवल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध होगा और संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सकेगी।
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