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झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, गलत रोल नंबर को सुधारने का मौका नहीं दे सकती अदालत

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कुमार शानू यादव की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत रोल नंबर को सुधारने का मौका अदालत नहीं दे सकती है। अदालत ने कहा कि आयोग की ओर से की गई कार्रवाई बिल्कुल सही है। इसलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

इसके बाद याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल, जेपीएससी ने सहायक अभियंता की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। जनवरी 2020 में इसके लिए प्रारंभिक परीक्षा ली गई। कुमार शानू यादव ने प्रारंभिक परीक्षा में रोल नंबर गलत भर दिया था। आयोग की ओर से उनका परिणाम जारी नहीं किया गया। इसके बाद इन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

सुनवाई के दौरान इनकी ओर से कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में उनकी ओर से गलत रोल नंबर भरा गया है।उनकी ओर से इसे सुधारने का मौका देने का आग्रह किया गया। लेकिन अदालत ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। आयोग ने ऐसा सभी गलती करने वालों के साथ किया होगा। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दिया।