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लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली जमानत, झारखंड हाईकोर्ट में छह हफ्ते बाद होगी सुनवाई

जेल से बाहर आने के लिए लालू को अभी और इंतजार करना होगा. गौरतलब है कि चारा घोटाले के चार मामलों में से एक मामले में जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई. सुनवाई अगले छह सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी. दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी.

इससे पहले भी दुमका कोषागार मामले में लालू की जमानत पर सुनवाई दो बार टाली जा चुकी है. पहले इसे 6 नवंबर 2020 से 27 नवंबर 2020 के लिए इसे बढ़ा दिया था. क्योंकि सीबीआई ने कुछ समय की मांग की थी. दुमका कोषागार मामले में लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा हुई थी. लालू प्रसाद यादव के वकील ने सजा की आधी अवधि पूरी हो जाने को आधार बनाते हुए जमानत अर्जी दाखिल की थी.

गौरतलब है कि चारा घोटाले के 3 मामलों में सजा काट रहे राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की चौथे मामले की जमानत याचिका पर शुक्रवार (11 दिसंबर, 2020) को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी तय की गयी थी. इस सुनवाई पर सबकी नजर टिकी हुई थी.

बता दें कि चारा घोटाले के 5 मामलों में से 4 मामलों में CBI की विशेष अदालत ने सजा सुनायी थी. इसमें से 3 मामलों में लालू यादव को पहले की जमानत मिल चुकी है. वहीं, चौथा मामला दुमका कोषागार का है, जिसकी सुनवाई 11 दिसंबर को होनी थी और पांचवां मामला रांची के डोरंडा कोषागार का है. पांचवें मामले की सुनवाई अभी CBI कोर्ट में चल रही है.

बता दें कि दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू यादव की ओर से दायर जमानता याचिका पर पिछले 2 तारीखों में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी. पहले तारीख में CBI के वकील की तरफ से समय की मांग की थी, वहीं दूसरी तिथि में लालू यादव की सजा की अवधि को लेकर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था. लालू यादव अब तक 1400 दिन यानी 3 साल 9 महीने से अधिक की सजा काट चुके हैं.