रामपुरएमपी एमएलए कोर्ट से एसपी सांसद आजम खान को बड़ी राहत मिली है। जिला कारागार के फांसी घर की जमीन को कब्जाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है। वहीं, पैन कार्ड और पास पोर्ट के मामलों में आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुच गए हैं।सीतापुर की जेल में हैं आजम खानआजम खान पिछले साल भर से सीतापुर की जेल में हैं। कुछ समय पहले सांसद के करीबियों पर जेल में स्थित फांसी घर की जमीन को कब्जाने का आरोप लगा था। इस मामले में एसपी सांसद के बेटे अदीब खान के साथ ही आजम खान की बहन के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आजम खान के खिलाफ भी चार्जशीट फाइल कर दी थी।पुलिस ने विवेचना के दौरान आईपीसी की धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) में आजम खान का नाम शामिल कर लिया था। पुलिस ने उनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। अब इस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जहां कोर्ट ने आजम खान को जमानत दे दी है।सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हैवहीं, आजम और बेटे अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों ने अब सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है। आपको बता दे कि पास पोर्ट मामले में अब्दुल्ला ओर पैनकार्ड मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र सोमवार को दाखिल किया है।
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