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Mediclaim के लिए 24 घंटे Hospital में नहीं होना पड़ेगा भर्ती, आ सकता है नया नियम

इन दिनों मेडिक्लेम बेहद ही जरूरी है लेकिन किसी भी बीमारी के इलाज के लिए होने वाले खर्च का वहन करने के लिए बीमा कंपनियों की शर्तें होती हैं और उन शर्तों में सबसे महत्वपूर्व होती है 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जल्द ही एक नया नियम आ सकता है जिसके बाद आपको मेडिक्लेम लेने के लिए 24 घंटे अस्पताल में भर्ती रहने की शर्त का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बीमा कंपनियां कुछ बीमारियों के मामले में इस शर्त को खत्म करने के पक्ष में हैं।

खबरों के अनुसार, बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों को मेडिक्लेप का फायदा तब भी देने के लिए तैयार हैं जब वो 24 घंटे से कम समय के लिए अस्पताल में भर्ती रहा हो। हालांकि, फिलहाल किसी कंपनी ने इस दिशा में कोई ऐलान नहीं किया है लेकिन कोई भी कंपनी इस मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होती है। जैसे कोरोना काल में कई कंपनियां मरीजों को 24 घंटे से कम के हॉस्पिटलाइजेशन के बावजूद क्लेम दे रही हैं। इसके बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि कंपनियां दूसरी बीमारियों में भी इस तरह की राहत दे सकती हैं।

हाल ही में पॉलिसी बाजार के हेल्थ इंश्योरेंस के हेड अमित छाबड़ा ने कहा था कि कोरोना के चलते कंपनियों ने 24 घंटे अस्पताल में होने की जरूरत में राहत दी है जो अच्छा कदम है। इससे मरीज के साथ ही अस्पतालों पर भी बोझ कम होगा।

अभी भी मिलती है कुछ मामले में राहत

हालांकि, बीमा कंपनियां अभी भी कुछ मामलों में इस तरह की राहत देती हैं जिन्हें डे केयर सर्विसेस कहा जाता है। इसके तहत कंपनियां कुछ चुनिंदा बीमारियों या सर्जिकल प्रोसेसेस के लिए अस्पताल में भर्ती हुए बिना मेडिक्लेम का फायदा देती हैं।