मेडिकल कालेज में प्रवेश को लेकर दायर अलग-अलग याचिकाओं पर अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। करीब पंद्र्रह दिन पहले कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस संबंध में हाई कोर्ट में करीब 12 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें बताया गया है कि मेडिकल कालेज में निवास प्रमाण पत्रों पर आई आपत्ति के बाद विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया गया है।
याचिका में चिकित्सा स्वास्थ्य संचालक (डीएमई ) के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस प्रकरण पर युगलपीठ में कई दिनों तक सुनवाई चली। इस दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रफुल्ल एन भारत व मनोज परांजपे ने तर्क प्रस्तुत किए। बीते 18 जनवरी को कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया है।
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