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Swami Chinmayanand Case : छात्रा से यौन उत्पीड़न के मामले में स्वामी चिन्मयानंद को कोर्ट ने किया बरी

शाहजहांपुरपूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद पर 2019 में लॉ कॉलेज की छात्रा से यौन उत्पीड़न (Swami Chinmayanand Case) के मामले में लखनऊ हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है साथ ही आरोप लगाने वाली छात्रा द्वारा चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में भी लखनऊ हाई कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया है। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने वीडियो जारी करके चिन्मयानंद के केस से बरी होने को जानकारी दी। उनका कहना है कि माननीय कोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को दोषमुक्त कर दिया है।दरअसल चिन्मयानंद के लॉ कॉलेज की छात्रा ने 22 अगस्त 2019 को एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उसने चिन्मयानंद से अपनी जान को खतरा बताया था। इसके बाद छात्रा लापता हो गई थी। छात्रा के लापता होने पर उसके पिता ने 28 अगस्त 2019 को चौक कोतवाली में चिन्मयानंद के खिलाफ बेटी के अपहरण और जान मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज करवाया था।चिन्मयानंद से मांगी थी 5 करोड़ की रंगदारीइसी बीच छात्रा और उसके दोस्तों ने मैसेज के जरिए चिन्मयानंद से 5 करोड की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी ना देने पर चिन्मयानंद का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई थी। रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 29 अगस्त 2019 को रंगदारी मांगने का मुकदमा लॉ कॉलेज की छात्रा और उसके तीन दोस्त संजय, सचिन और विक्रम के खिलाफ किया गया था।जांच में एसआईटी को मिले थे कई वीडियो क्राइम ब्रांच कि टीम ने राजस्थान से छात्रा को उसके एक दोस्त के साथ एक होटल से बरामद कर लिया था और छात्रा को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। हाईकोर्ट की देखरेख में एसआईटी ने अपनी जांच शुरु की थी। जांच में एसआईटी को कई वीडियो मिले जिसमे लॉ कॉलेज की छात्रा चिन्मयानंद की मालिश करते दिख रही थी। स्वामी चिन्मयानंद निर्वस्त्र होकर तेल मालिश करवा रहे थे। इसी बीच छात्रा ने खुफिया कैमरे से चिन्मयानंद का तेल मालिश करते हुए वीडियो बना लिया था।छात्रा ने लगाया था यौन शोषण का आरोपछात्रा ने आरोप लगाया था कि चिन्मयानंद उसे धमका कर उसका यौन शोषण करते है। आरोप के आधार पर पिता के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में चिन्मयानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न की धारा बढ़ा दी गई थी। चिन्मयानंद के वकील ने छात्रा और उसके तीन दोस्तों संजय, सचिन विक्रम पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज करवाया।5 फरवरी 2020 को चिन्मयानंद जेल से रिहा हो गए थेएसआईटी ने जांच में इलेक्ट्रॉनिक सुबूत हासिल करने के बाद कार्यवाई करते हुए 20 सितंबर 2019 को चिन्मयनद को जेल भेज दिया था। साथ ही रंगदारी मांगने के आरोप में छात्रा के तीन दोस्तों को भी उसी दिन जेल भेज दिया था। उसके बाद 25 सितंबर 2019 को रंगदारी मांगने के आरोप में छात्रा को भी जेल भेज दिया गया था। बाद में 5 फरवरी 2020 को चिन्मयानंद जेल से रिहा हो गए थे।