एक आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने के कुछ दिनों बाद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लुटियंस दिल्ली में अपना 12, तुगलक लेन बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से कहा कि लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने गांधी परिवार को नोटिस जारी कर सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने को कहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने को कहा है।
राहुल गांधी 2004 में अमेठी से लोकसभा सदस्य बनने के बाद से बंगले पर कब्जा कर रहे हैं।
लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है: सूत्र
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– एएनआई (@ANI) 27 मार्च, 2023
राहुल गांधी को मोदी उपनाम का अपमान करने वाली टिप्पणी के लिए गुरुवार (23 मार्च) को दोषी ठहराया गया और दो साल की जेल की सजा सुनाई गई। 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी सहित मोदी उपनाम वाले सभी लोग चोर हैं। इसके बाद, गुजरात बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया। अदालत ने, हालांकि, उन्हें तुरंत जमानत दे दी और एक महीने के लिए सजा को निलंबित कर दिया।
विशेष रूप से, 1951 का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता को निर्दिष्ट करता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 8 में चुनावी राजनीति को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के उद्देश्य से प्रावधान शामिल हैं। इस कानून की धारा 8(3) के अनुसार, किसी भी सांसद या विधायक को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और दो साल से कम की कैद की सजा सुनाई जाती है, तो उसे सजा की तारीख से अयोग्य घोषित किया जाएगा।
कानून के अनुसार, लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया और सूरत अदालत के फैसले के जवाब में उनके निर्वाचन क्षेत्र को खाली घोषित कर दिया। खबर थी कि चुनाव आयोग अब इस सीट के लिए उपचुनाव बुला सकता है। अब यह भी उम्मीद की जा रही है कि गांधी को दिल्ली में अपना 12, तुगलक लेन सरकारी बंगला खाली करना होगा।
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